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अपने आधार को अपने पैन और मोबाइल नंबर से जोड़ें

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19-12-2023
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भारत में, आधार और पैन कार्ड सामान्‍य तौर पर प्रयोग में आने वाले पहचान पत्र हैं। सरकार ने अपने मोबाइल नंबर से पैन और आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है। नागरिकों को अपने आधार, पैन, एलपीजी कनेक्शन और बैंक अकाउंट को जोड़ना होगा। इससे न केवल सरकार को नागरिकों की वित्तीय गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी बल्कि कर चोरी और धोखाधड़ी भी पर भी लगाम लगेगी।

अपने मोबाइल नंबर से अपने आधार और पैन को जोड़ने की प्रक्रिया बहुत सरल है। आप यह काम अपने घर से आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं. इस आलेख में अपने मोबाइल नंबर से अपने आधार और पैन को जोड़ने की प्रक्रिया चरणवार बताई गई है।

आधार और पैन क्या हैं?

आधार भारत के प्रत्येक नागरिक को जारी किया गया एक विशिष्ट पहचान दस्तावेज है, चाहे उसकी आयु, लिंग और पेशा जो भी हो। आधार नंबर संपर्क विवरण और बायोमीट्रिक जानकारी के साथ 12 अंकों का अनन्‍य नंबर होता है।

आयकर विभाग भारत के नागरिकों को पैन जारी करता है. पैन नंबर दस अंकों का विशिष्ट अंकन है. प्रत्येक करदाता के पास सरकार द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड होना आवश्‍यक है।

आधार को पैन से किस तरह जोड़ा जा सकता है?

भारत सरकार ने आधार और पैन को जोड़ने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 तक कर दी है. जुर्माना चुकाए बिना आधार और पैन को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 तक थी. इसके बाद रू. 1000 का अर्थदंड लग रहा है।

पैन और आधार को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से जोड़ा जा सकता है. इस निमित्‍त आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, आप आधार और पैन ऑफ़लाइन जोड़ने के लिए बताए गए दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।

पैन और आधार को जोड़ने के लिए आवश्‍यक दस्तावेज

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड

आप नीचे बताए गए दो सरल चरणों का पालन करके आसानी से ऑनलाइन अपना आधार और पैन जोड़ सकते हैं :-

चरण 1: एनएसडीएल पर लघु शीर्ष (500) और प्रधान शीर्ष (0021) के अंर्तगत रू. 1000 के शुल्क का भुगतान करें।

  1. आप आयकर विभाग की वेबसाइट के भुगतान पेज पर जाकर गैर-टीडीएस श्रेणी के अंतर्गत चालान संख्या आईटीएनएस 280 का चयन कर सकते हैं।
  2. अगले पेज पर आप एक-एक करके (0021) और (500) का चयन कर सकते हैं।
  3. व्यक्तिगत विवरण भरने के लिए नीचे स्क्रॉल करें जैसे कि पता, संपर्क और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पैन का विवरण।
  4. अब शुल्‍क के लिए भुगतान की विधा का चयन करें।

चरण 2: 2023-2024 के लिए आधार और पैन को जोड़ने अनुरोध करें।

पेज के अनुसार चलें और पैन और आधार को जोड़ने के लिए अंतिम आवेदन जमा करने के लिए भुगतान करें. इन्हें अपडेट करने और जोड़ने में आमतौर पर 4-5 दिन लग जाते हैं।

आपके आधार और पैन को जोड़ने की तीन अन्य विधियाँ भी हैं।

विधि 1: आप एसएमएस के जरिए भी अपने आधार और पैन को जोड़ सकते हैं।

विधि 2: आप अपने आकउंट में लॉग इन करके भी अपने आधार और पैन को जोड़ सकते हैं।

विधि 3: आप अपने अकाउंट में लॉग इन किए बिना भी अपने आधार और पैन को जोड़ सकते हैं।

आप आधार और पैन को जोड़ने की विधियों का प्रत्येक चरण जाँच-परख सकते हैं. इससे आप बुद्धिमत्‍त्‍पूर्वक चुनाव कर सकेंगे।

विधि 1: आप एसएमएस के जरिए भी अपने आधार और पैन को जोड़ सकते हैं।

अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 और 56161 पर एसएमएस भेजें. एसएमएस भेजने के लिए किसी एक नंबर का उपयोग करें।

UIDPAN<SPACE><12 DIGIT AADHAAR><SPACE><10FDIGIT PAN>

उदाहरण के लिए, UIDPAN 123456789123 HMRP1234L

विधि 2: आप अपने आकउंट में लॉग इन करके भी अपने आधार और पैन को जोड़ सकते हैं।

चरण 1: आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करें, अगर आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं।

चरण 2: पोर्टल में लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड डालें।

चरण 3: “माई प्रोफाइल” पर जाकर “व्यक्तिगत विवरण” विकल्प के अंतर्गत “आधार जोड़ें” का चयन करें।

चरण 4: ई-फॉर्म में पूछा गया व्यक्तिगत विवरण भरें जैसे नाम, लिंग, जन्‍मतिथि और अन्य सभी विवरण. आधार नंबर भरने के बाद दी गई सभी सूचनाओं की भलीभांति जाँच कर लें।

आगे बढ़ने के लिए अपनी सहमति देने के बाद ‘‘आधार जोड़ें’’ वाला बटन दबाएं।

चरण 5: स्क्रीन पर पॉप-अप संदेश आएगा जिसमें आपको सूचित किया जाएगा कि आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।

विधि 3: आप अपने अकाउंट में लॉग इन किए बिना भी अपने आधार और पैन को जोड़ सकते हैं।

चरण 1: www.incometax.gov.in पर जाकर नीचे दिया गया “हमारी सेवाएं” टैब का चयन करें।

चरण 2: पेज पर पैन और आधार नंबर दर्ज कर ‘‘आगे बढ़ें’’ पर क्लिक करें।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर इस पेज पर अब भुगतान संदेश दिखाई देगा। “जारी रखें” और “आधार जोड़ें” पर क्लिक करके सत्यापित कीजिए. आगे आवश्यक विवरण भरकर सत्यापित करने के लिए छह अंकों का ओटीपी दर्ज करें।

आपका पैन और आधार सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा।

आप नीचे बताए गए चरणों का पालन कर आधार और पैन के जुड़ने की स्थिति की जाँच कर सकते हैं:

चरण 1: आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' पर जाकर 'आधार जुड़ने की स्थिति' का चयन करें।

चरण 3: अपना आधार और पैन नंबर दर्ज करें।

चरण 4: “आधार जुड़ने की स्थिति देखें” पर क्लिक कर 'आधार जुड़ने की स्थिति के बारे में जानें।

इस वेबसाइट पर आप आधार और पैन के जुडने की स्थिति देख सकते हैं।

आधार और पैन के जुड़ जाने पर आप आयकर रिटर्न का फॉर्म भर सकते हैं. आधार और पैन के न जुड़े होने पर, नीचे एक पॉप-अप दिखाई देगा।

अब, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से नहीं जुड़ा है, तो आप नीचे बताए गए चरणों का पालन कर अपना मोबाइल नंबर अपने आधार से जोड़ सकते हैं।

आधार को मोबाइल नंबर से किस तरह जोड़ा जा सकता है?

यहाँ अपने मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क किए बिना अपना आधार अपने मोबाइल नंबर से जोड़ने का तरीका बताया गया है।

नए सिम उपयोगकर्ता अपना आधार अपने मोबाइल नंबर से इस तरह जोड़ सकते हैं।

जो लोग नया सिम लेकर उसे अपने आधार से जोड़ना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क कर नीचे बताए गए चरणों का पालन करते हुए अपना आधार अपने मोबाइल नंबर से जोड़ सकते हैं:

  • सिम कार्ड खरीदने के लिए निवास प्रमाण पत्र के रूप में अपने आधार और बिजली के बिल की प्रति प्रदान करें।
  • अपना आधार सत्यापित करने के लिए बायोमीट्रिक स्कैन पूरा करें।
  • आप सत्यापन के बाद अपना नया सिम ले सकते हैं; जो एक घंटे में चालू हो जाएगा।

आप नीचे बताए गए चरणों का पालन करते हुए ओटीपी का उपयोग करके अपना आधार अपने मोबाइल नंबर से ऑनलाइन जोड़ सकते हैं।

  • अपने मोबाइल फोन से टेलिकॉम ऑपरेटर की वेबसाइट पर जाएं।
  • मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी का अनुरोध करें।
  • आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. अपना ओटीपी दर्ज कर आगे बढ़ें।
  • उपयोगकर्ता को नियमों और शर्तों को स्वीकार कर आधार को अपने मोबाइल नंबर से जोड़ने के लिए ‘‘आगे बढ़ें’’ पर क्लिक करना होगा।
  • उपयोगकर्ता के सत्यापित मोबाइल नंबर पर आधार और मोबाइल नंबर जुड़ने की पुष्टि करने वाला संदेश आ जाएगा।

निष्कर्ष

भारत सरकार नागरिकों से अपना आधार और पैन अपने मोबाइल नंबर से जोड़ने का आग्रह कर रही है। इससे सरकार को वित्तीय गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी।

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