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आधार और पैन को जोड़ना: चरण-दर-चरण मार्गदर्शन करने वाली सूचना पुस्तिका

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19-12-2023
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आधार 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है और यह आपकी कई तरह से सहायता कर सकता है।
यह सभी लेन-देनों में सुरक्षा और भरोसा बढ़ाता है और वित्तीय लेनदेन और व्यवसाय सुगम बनाता है।

इसी तरह, पैन आयकर रिटर्न दाखिल करने के साथ ही कर कटौतियों का दावा करने के लिए भी आवश्‍यक होता है। इसके अतिरिक्त, आयकर लाभ पैन कार्ड धारकों को ही मिल सकता है। यह दस्तावेज़ पहचान का वैध प्रमाण पत्र भी है।

आपका आधार और पैन दो आवश्यक दस्तावेज हैं जो मजबूत वित्तीय पोर्टफोलियो बनाने के काम आ सकते हैं। उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है और इसकी मदद से नकली पहचान को बनाए जाने से रोका जा सकता है।

किसे अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ने की जरूरत नहीं है?

  1. जो व्‍यक्ति देश के नागरिक नहीं हैं।
  2. जिन व्‍यक्तियों को अनिवासी भारतीय (एनआरआई) वर्गीकृत किया गया है।
  3. जिन व्‍यक्तियों की आयु पिछले वर्ष किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक हो गई है।

पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर जोखिम

पहले अनिवार्य तौर पर आधार और पैन को जोड़े बिना आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता था। 2017 में, सरकार ने इन दोनो दस्तावेजों को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। शुरू में पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 अगस्त, 2017 रखी गई थी, जिसे बाद में उसी वर्ष 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। इस समय सीमा को फिर बढ़ाया गया है ताकि डिजिटल उपयोगकर्ताओं की बढ़ती बैंडविड्थ को समायोजित किया जा सके।

सक्रिय पैन नहीं रखने पर आयकर विभाग 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। यह जुर्माना मार्च 2023 बीत जाने के बाद आधार से न जोड़ने के कारण पैन निष्क्रिय हो जाने पर लगाया जाएगा।

अगर मार्च 2023 के अंत तक पैन और आधार को नहीं जोड़ा जाता है, तो आपका पैन अमान्य माना जाएगा। पैन को निष्क्रिय मान लिए जाने के बाद आप आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, वीजा नवीनीकरण या डीमैट खाता खोलने जैसी आवश्यक आय से जुड़ी गतिविधियाँ नहीं कर पाएंगे।

मुझे अपने आधार और पैन को जोड़ने के लिए क्या करना होगा?

आपको अपने आधार और पैन को जोड़ने के लिए नीचे बताई गई चीजों की आवश्यकता होगी:

  • वैध आधार कार्ड
  • वैध पैन कार्ड
  • क्रियाशील मोबाइल नंबर

आधार और पैन को किस तरह जोड़ा जा सकता है

आयकर विभाग ने इन दोनों दस्तावेजों को जोड़ने के लिए एक मार्गदर्शिका जारी की है। आधार और पैन को इन चरणों का पालन कर जोड़ा जा सकता है :

  1. आयकर की पोर्टल पर बाईं ओर मेनू पर जाएं। विकल्प 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। इससे वह पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपने पैन और आधार नंबर के साथ ही अपने आधार कार्ड पर दर्ज नाम दर्ज कर सकते हैं।
  2. इन विवरणों को दर्ज करने के बाद लिंक विकल्प पर क्लिक करें। विवरण की पुष्टि करने के लिए संक्षिप्त सत्यापन संकेत के बाद, आधार और पैन की लिंकिंग पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप आधार और पैन जुड़ जाने की स्थिति की जाँच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
  3. भाषा में अंतर और/या नाम में परिवर्तन के प्रति छूट गए सुधार के कारण, आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड पर दिए गए नाम के बीच असंगति हो सकती है। इस तरह की स्थितियों में, आधार ओटीपी इन दस्तावेज़ों को जोड़ने के लिए इस असंगति को दरकिनार करना संभव बनाता है।

आधार और पैन को जोड़ने का वैकल्पिक तरीका

आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके भी, अपने आधार और पैन को जोड़ सकते हैं:

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपनी लॉगइन आईडी और पासवर्ड की सहायता से अपने अकाउंट में जाएं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप इसी पेज पर पासवर्ड फिर से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपने अभी तक इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है, तो आप वेबसाइट पर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर पंजीकरण करा सकते हैं।
  2. लॉग इन करने के बाद, आपसे अपने आधार और पैन को जोड़ने का अनुरोध किया जाएगा। अगर  आपको यह पॉप-अप नहीं मिलता है, तो पॉप-अप को एनेबल करने के लिए अपने ब्राउज़र में 'प्रोफ़ाइल सेटिंग्स' विकल्प पर क्लिक करें।
  3. 'लिंक आधार' पर क्लिक करने के बाद, विवरण दर्ज कर अपने खाते से जुड़ी मौजूदा जानकारी का सत्यापन करें।
  4. सत्यापन पूरा हो जाने के बाद, अंतिम चरण के तौर पर अपना आधार नंबर और कैप्चा सत्यापन कोड दर्ज करें। इन दोनों दस्तावेजों को जोड़ने के लिए 'अभी लिंक करें' पर क्लिक करें। 

पॉपअप से इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि आपका आधार और पैन सफलतापूर्वक जुड़ गया है।

एसएमएस की सहायता से आधार और पैन को किस तरह जोड़ा जा सकता है

आप एसएमएस की सहायता से भी अपना आधार और पैन जोड़ सकते हैं। नीचे दिया गया संदेश 567678 या 56161 पर भेजें।

UIDPAN, इसके बाद स्‍पेस, फिर आपका 12 अंकों का आधार नंबर, इसके बाद एक और स्‍पेस, और अंत में आपका 10 अंकों का पैन नंबर।

UIDPAN <स्पेस> <12 अंकों का आधार नंबर> <स्पेस> <10 अंकों का पैन नंबर>

नीचे इस तरह का एक उदाहरण दिया गया है:

UIDPAN 121233223322 AAAAAE456E

आधार और पैन को जोड़ने से होने वाले लाभ

आधार और पैन को जोड़ने से कई लाभ हो सकते हैं। 

  1. आधार और पैन को जोड़ने से आय छिपाने के लिए नकली पैन कार्ड का दुरुपयोग करने की संभावना काफी कम हो जाएगी। इससे धन के दुर्विनियोजन पर अंकुश लगेगा और जवाबदेही बढ़ेगी।
  2. सभी लेनदेनों के लिए 12 अंकों का आधार नंबर जरूरी है जैसे कि संपत्ति का सौदा, बैंक खाता खोलना, व्यापार सौदा और ऋण लेना। आधार और पैन को जोड़ने से आपके सभी लेन-देनों का विवरण एक ही स्थान पर सुरक्षित रूप से स्‍टोर होना सुनिश्चित होगा।
  3. एक से अधिक पैन खाता रखने वाले उपयोगकर्ता धनशोधन जैसी अवैध गतिविधियों में लिप्‍त हो सकते थे। पैन और आधार के जुड़ जाने के बाद इस तरह की गतिविधियों की संभावना काफी कम हो जाएगी।
  4. आधार और पैन को जोड़ने से कानूनी करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने और अन्य संबंधित गतिविधियों में भी फायदा मिलेगा।

अगला चरण

अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार और पैन तुरंत जोड़ें। आपका लेन-देन सुरक्षित होने से, आप बहुत शानदार वित्तीय पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए पीरामल फाइनेंस के संपर्क में रहें। पीरामल आपकी वित्त संबंधी किन्हीं अन्य चिंताओं को दूर करने में भी आपका मार्गदर्शन कर सकता है। इसकी वेबसाइट पर आप और भी संबंधित ब्लॉग पढ़ सकते हैं, या व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस कैलकुलेटर जैसे इसके वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पड़ताल कर सकते हैं।

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