शिकायत निवारण

नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) ने हाउसिंग फायनांस कंपनियों (एचएफसी) के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिससे वह सर्वोत्तम कॉर्पोरेट परिपाटियों के एक हिस्से के रूप में काम कर सके और व्यवसायिक परिपाटियों में पारदर्शिता प्रदान की जा सके. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र RBI/2020-21/73 DOR.FIN.HFC.CC.No.120/03.10.136/2020-21, दिनांक 17 फरवरी, 2021 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रमुख निर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फायनांस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के अनुसार कंपनी ने पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लिमिटेड, जिसे पहले दीवान हाउसिंग फायनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, की उचित व्यवहार संहिता में संशोधन किया है. उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक एचएफसी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक कार्यालय में शिकायतों को प्राप्त करने, उन्हें दर्ज करने और उनका निपटान करने के लिए एक प्रणाली और उसकी प्रक्रिया बनाए रखे.

इसलिए यह नीति दस्तावेज इस बात का ध्यान रखता है कि कंपनी द्वारा प्राप्त 'ग्राहक शिकायतों' का निपटान किस प्रकार, किसके द्वारा, किस समय-सीमा के भीतर किया जाएगा. कंपनी द्वारा सभी ग्राहकों की शिकायतों का रिकॉर्ड ऐसे रूप में रखा जाएगा जो व्यवहार्य हो और सभी शिकायतों को उचित फोरम और प्रारूप में प्रबंधन को सूचित किया जाए और इसके साथ उनके निवारण के लिए उठाए गए कदमों के विवरण भी हों.

शिकायत निवारण पर हमारी नीति द्वारा निम्नांकित सिद्धांतों का पालन किया जाता है.

  • ग्राहकों के साथ हर समय उचित व्यवहार किया जाना चाहिए.
  • ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतों को शिष्टता के साथ और बिना किसी अनुचित विलंब के निपटाया जाना चाहिए.
  • ग्राहकों को संगठन के भीतर अपनी शिकायतों को आगे बढ़ाने के तरीकों और यदि वे अपनी शिकायतों पर कंपनी की प्रतिक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, तो वैकल्पिक समाधानों के उनके अधिकारों के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए.
  • सभी शिकायतों को कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से निपटाया जाना चाहिए अन्यथा वे हमारी प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
  • हमारे कर्मचारी सद्भावना से और ग्राहकों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना काम करेंगे.

शिकायत प्राप्त करने की विधियाँ :

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लिमिटेड, जिसे पहले दीवान हाउसिंग फायनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, प्रत्येक शाखा में शिकायत रजिस्टर उपलब्ध करवाएगा और संबंधित शाखा/शाखाओं में ही शिकायत दर्ज करेगा / उनका समाधान करेगा. शाखा परिचालन प्रबंधक प्राप्त होने वाली ऐसी किन्हीं शिकायतों को एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी होंगे और आवश्यकता होने पर इस नीति में बताई गई ऐसी सभी शिकायतों को संतोषजनक ढंग से और समय-सीमा के भीतर हल करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों से सहायता प्राप्त करेंगे.

प्रशासनिक कार्यालय के मामले में शिकायत सॉफ्ट कॉपी में रखी जा सकती है.

वेबसाइट:

ऋणी www.piramalfinance.com पर या वेबसाइट में उल्लिखित टोल फ्री नंबर के माध्यम से कस्टमर केयर पर शिकायत कर सकता है.

समाधान प्रक्रिया :

ग्राहकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने प्रश्नों, अनुरोधों और शिकायतों के लिए हमारी ईमेल आईडी (customercare@piramal.com) या टोल फ्री नंबर (1800 266 6444) पर हमसे संपर्क करें. ग्राहक द्वारा ग्राहक सेवा समय (सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे) के दौरान शाखा संचालन प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है. शाखा परिचालन प्रबंधक शाखा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, जो ग्राहक से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह इस उद्देश्य से संबंधित कर्मियों से सहायता और समर्थन मांग सकता है और उसके समाधान की माँग कर सकता है.

शाखा परिचालन प्रबंधक/ग्राहक सेवा प्रबंधक ग्राहकों के साथ संपर्क का बिंदु होगा और आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ता/ओं से संपर्क करेगा.

कंपनी की शिकायत निवारण क्रियाविधि द्वारा आउटसोर्स एजेंसी की ओर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित समस्याओं से भी निपटा जाएगा.

यदि किसी शिकायत के समाधान के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, तो हम समाधान में देरी के कारणों के बारे में ग्राहक/नियामक को सूचित करेंगे और समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित समय-सीमा प्रदान करेंगे.

नोडल अधिकारी:

प्रमुख - सेंट्रल ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, ग्राहक शिकायतों से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल अधिकारी हैं और वे नियामक के साथ संपर्क में रहेंगे. सभी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके संज्ञान में लाया जाएगा.

शिकायत निवारण/नोडल अधिकारी से संपर्क हेतु जानकारी इस प्रकार है :

ईमेल आईडी : nodal.officer@piramal.com

शिकायत निवारण प्रक्रिया

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लिमिटेड, जिसे पहले दीवान हाउसिंग फायनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, में हमारा प्रयास ग्राहक सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करना है. हमारे सभी उत्पाद, सेवाएं और नीतियां ग्राहक केंद्रितता के मूल सिद्धांत के आसपास निर्मित हैं. ऐसे दृष्टांत हो सकते हैं जहां ग्राहक प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं. ऐसे दृष्टांतों को प्रकट करने और शिकायत दर्ज करने के लिए कृपया निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें :

स्तर 01

ग्राहक अपनी शिकायतें हमारी कंपनी की वेबसाइट पर उल्लिखित टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या customercare@piramal.com पर ईमेल के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं या शाखा परिचालन प्रबंधक को लिख सकते हैं. शिकायत मिलते ही उसका यथासंभव शीघ्र समाधान किया जाएगा.

स्तर 02

यदि ग्राहक प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं होता/होती है, या उसकी पूछताछ का प्रत्युत्तर उसे 15 दिनों के भीतर नहीं मिलता है, तो ग्राहक द्वारा हमें इस पते पर लिख कर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है : grievances@piramal.com

स्तर 03

यदि ग्राहक स्तर 2 पर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं होता/होती है या उसकी पूछताछ पर उसे 15 दिनों के भीतर प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, तो ग्राहक द्वारा इसे आगे बढ़ाकर निम्नांकित के पास भेजा जा सकता है :

नोडल अधिकारी - श्रीमती हेतल परिहार

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फायनांस लिमिटेड, जिसे पहले दीवान हाउसिंग फायनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 6ठा तल, एमिटी बिल्डिंग, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई, महाराष्ट्र 400070.

ईमेल : nodal.officer@piramal.com

संपर्क नंबर: 022- 69181273

स्तर 04

उपरोक्त चार स्तरों के माध्यम से एक उचित समय सीमा के भीतर ग्राहक की शिकायत का संतोषप्रद समाधान न होने की स्थिति में, ग्राहक राष्ट्रीय आवास बैंक के शिकायत निवारण कक्ष से संपर्क कर सकता/सकती है और इसके लिए वह इस लिंक पर ऑनलाइन विधि से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता/सकती है : https://grids.nhbonline.org.in/ या वह अपनी शिकायत लिखकर यहाँ भेज सकता/सकती है :

नेशनल हाउसिंग बैंक

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ. विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग. नेशनल हाउसिंग बैंक. चतुर्थ तल, कोर 5ए, इंडिया हेबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003.

https://grids.nhbonline.org.in/
www.nhb.org.in

समीक्षा:

पीरामल फायनांस का बोर्ड समय-समय पर शिकायत निवारण तंत्र की नीति और कामकाज की समीक्षा करेगा.

कंपनी समय-समय पर लागू होने वाले नेशनल हाउसिंग बैंक के सभी दिशानिर्देशों, निर्देशों और परामर्शों का पालन करेगी. इस दस्तावेज़ की सामग्री को इन दिशानिर्देशों, निर्देशों और परामर्शों के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाएगा.