यह पॉलिसी आरबीआई परिपत्रक समाधान रूपरेखा 2.0 के अनुपालन में है: व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए कोविड-19 संबंधी तनाव का समाधान (DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई 2021). समाधान योजना की व्यवहार्यता का आकलन किया जाएगा, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित उचित सीमाओं के अधीन है.

समाधान के लिए विचार में लिया जा सकनेवाला कर्ज की बकाया राशि के लिए संदर्भ दिनांक 31 मार्च 2021 है. इसके अलावा, पॉलिसी पीरामल फायनांस के रिटेल पोर्टफोलियो में मौजूदा कर्जदारों के लिए लागू है.

आरबीआई द्वारा अनुमत व्यवस्था कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं है और पीरामल फायनांस व्यवस्था प्रदान करने से पहले कर्जदारों को प्रभाव का आकलन करेगी.

  • इस पॉलिसी में कर्जदार व्यवस्था के लिए अपने आप पात्र नहीं होता है. पीरामल फायनांस ने मानक निर्धारित किया है जिसके अंतर्गत व्यवस्था प्रदान की जाएगी.
  • व्यवस्था की अनुमति/अस्वीकृति देने के निर्णय की सूचना कर्जदारों को आवेदन प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर लिखित रूप में दी जाएगी.

समाधान योजना की मुख्य खूबियॉं

कर्जदारों के आय प्रवाह के आधार पर, समाधान योजना में शामिल हो सकता है:

  • भुगतानों का पुन:निर्धारण
  • उपार्जित या उपार्जित होनेवाले किसी ब्याज का अन्य कर्ज सुविधा में रूपांतरण
  • स्थगन की अनुमति
  • कार्यकाल विस्तार

टिप्पणी: इस प्रयोजन के लिए समाधान योजना के रूप में समझौते सबंधी निपटारे की अनुमति नहीं है.

पात्र कर्जों का प्रकार

पॉलिसी कंपनी के रिटेल विभाग द्वारा उद्गमित सभी कर्जों के लिए लागू है (पोर्टफोलियो खरीदारियों सहित). यह पॉलिसी निम्नलिखित प्रकार के कर्जों के लिए लागू है.

  • गृह कर्ज
  • व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों द्वारा लिए गए कर्ज
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत के अलावा खुदरा और थोक व्यापार में संलग्न लोगों सहित छोटे व्यवसायों को कर्ज दिए जाते हैं.
  • वाहन कर्ज
  • व्यक्तिगत कर्ज
  • उपभोक्ता वस्तु कर्ज

पात्र कर्जदार

कर्जदारों की निम्नलिखित श्रेणियॉं पात्र हैं:

  • व्यक्ति जिन्होंने व्यक्तिगत कर्ज लिए हैं (परिपत्रक DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18 दिनांक 4 जनवरी 2018, एक्सबीएलआर प्रतिफल-बैंकिंग के ऑंकड़ों का शहरीकरण)
  • व्यक्ति जिन्होंने व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए कर्ज और अग्रिम राशियां ली हैं और जिन्हें कर्जदाता संस्थानों ने 31 मार्च 2021 के अनुसार अधिकतम रु.25 करोड़ का जोखिम (एक्सपोज़र). आरबीआई परिपत्र RBI/2021-22/46 के अनुसार कुल जोखिम (एक्सपोज़र) पर मर्यादा को 31 मार्च 2021 के अनुसार संशोधित करके रु.50 करोड कर दिया गया था.DOR.STR.REC.20/21.04.048/2021-22, दिनांक 04 जून 2021
  • 31 मार्च 2021 के अनुसार छोटे व्यवसाय, जिसमें शामिल हैं खुदरा और थोक व्यापार में शामिल लोग, जरा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप वर्गीकृत किए लोगों के अलावा हैं, और जिन्हें कर्जदाता संस्थानों ने 31 मार्च 2021 के अनुसार अधिकतम रु.25 करोड़ का जोखिम (एक्सपोज़र). आरबीआई परिपत्र RBI/2021-22/46 के अनुसार कुल जोखिम (एक्सपोज़र) पर मर्यादा को 31 मार्च 2021 के अनुसार संशोधित करके रु.50 करोड कर दिया गया था. DOR.STR.REC.20/21.04.048/2021-22, दिनांक 04 जून 2021

कर्जदारों को नीचे दिए गए मापदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा.

  • कोविड-19 के चलते तनाव में रहनेवाले कर्जदार
  • 31 मार्च 2021 के अनुसार कर्जदार खातों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

टिप्पणी पात्र कर्जदारों पर अंतिम निर्णय स्वीकृति देनेवाले अधिकारी पर निर्भर होगा.

कैसे आवेदन करें

  • आवेदन पत्र पर जाएं और विवरण भरें.
  • अपनी सारी आय और केवाईसी दस्तावेजों को जमा करें.
  • आवेदन की सत्यापन के लिए प्रक्रिया होने तक प्रतीक्षा करें.
  • यदि हर बात योग्यता मापदंडों को पूरा करती है तो आपका कर्ज कुछ ही मिनटों में स्वीकृत हो जाएगा.
  • इसके बाद, कर्ज की राशि आपके बैंक खाते में वितरित और जमा कर दी जाएगी.

कोविड-19 के स्ट्रेन की पुष्टि करने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया जो आय प्रवाह को प्रभावित करती है.

व्यक्तिगत कर्ज के लिए

पेंशनभोगी या वेतनभोगी व्यक्तियों के परिदृश्य में: नौकरी खोनी चाहिए या वेतन में कमी होनी चाहिए. इसका सत्यापन करने के लिए पीरामल फायनांस नवीनतम बैंक खाते के विवरणों और वेतन पर्चियों का पिछली अवधि के साथ तुलना करते हुए सत्यापन और प्रमाणन सुनिश्चित किया जाता है.

गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के परिदृश्य में: आय के प्रवाह में भारी गिरावट होनी चाहिए. इस प्रयोजन के लिए हम जीएसटी रिटर्न और बैंक खाते के विवरणों का सत्यापन कर सकते हैं.

इन दोनों परिदृश्यों में, किसी भी कागजी कार्रवाई के प्रमाण के अभाव में, महामारी के चलते आय की हानि को घोषणा में भी विचार में लिया जाएगा.

उपरोक्त परिदृश्यों के अलावा, निम्नलिखित परिदृश्य भी समाधान के लिए पात्र होते हैं, बशर्ते आपने कागजी प्रमाण प्रदान किए हों:

यदि आप या आपके आश्रित कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और आपको अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप उपचार में भारी खर्च होता है तो आप राहत के लिए पात्र होते हैं.

कर्जदार (आप) या सह कर्जदार की कोविड-19 के कारण मृत्यु.

रोज़गार मिलने में विलंब या अभ्यासक्रम पूर्ण होने में विलंब के कारण शिक्षा कर्ज में रहात.

कोविड-19 के कारण घर का कब्जा मिलने में विलंब या निर्माण पूर्ण होने में विलंब के कारण गृह कर्ज में राहत.

छोटे व्यावसायिक कर्जों के लिए

निकाय या व्यवसाय स्वामियों के पिछले छह महीनों के बैंक कथनों की जॉंच की जा सकती है और उनकी पिछली अवधियों से तुलना की जा सकती है.

निकाय या व्यवसाय स्वामियों के पिछले छह महीनों के जीएसटी रिटर्न की जॉंच की जा सकती है और उनकी पिछली अवधियों से तुलना की जा सकती है.

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का स्वसत्यापित कथन की पुष्टि की जा सकती है.

ब्याज दर: कर्ज खाते की ब्याज दर में इस रूपरेखा के अंतर्गत सुधार किया गया है और वर्तमान कर्ज खातों की ब्याज दर के अलावा 0.05% होगा.

इस रूपरेखा के अंतर्गत श्रेणियॉं/कर्ज सुविधाएँ समाधान योजना के लिए पात्र नहीं हैं

  • पीरामल फायनांस के कर्मचारी/स्टाफ
  • एमएसएमई कर्जदार जिनका कर्जदाता संस्थानों के प्रति समग्र जोखिम 31 मार्च 2021 के अनुसार कुल मिलाकर रु.50 करोड या कम है.
  • कृषि कर्ज जैसा कि मूल निर्देश FIDD.CO.Plan.1/04.09.01/2016-17 दिनांक 7 जुलाई 2016 (यथा अद्यतनीकृत) के परिच्छेद 6.1 में सूचीबद्ध है, संलग्न गतिविधियों के लिए कर्जों को छोड़कर, यानी दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, पशु पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम के कीडों का पालन समाधान की रूपरेखा की परिसीमा से बाहर रखा गया है. उपरोक्त के अधीन, किसान परिवारों को दिए गए कर्ज समाधान रूपरेखा के अंतर्गत समाधान के लिए पात्र होंगे यदि वे समाधान रूपरेखा में सूचीबद्ध अपवर्जनों के लिए किसी अन्य शर्त को पूरा नहीं करते हैं.
  • कृषि हेतु कर्ज देने के लिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटीज़ (पीएसीएस), फार्मर्स सर्विस सोसायटीज़ (एफएसएस), और लार्ज साइज़्ड आदिवासी मल्टी-पर्पज़ सोसायटीज़ (एलएएमपीएस) को दिए गए कर्ज
  • वित्तीय सेवा प्रदाताओं के प्रति कर्जदाता संस्थानों का जोखिम
  • केंद्र और राज्य सरकारों; स्थानीय सरकारी निकायों (उदा. नगरपालिकाएँ); और संसद या राज्य की विधानसभा के कानून द्वारा संस्थापित निकाय निगम के प्रति कर्जदाता संस्थानों का जोखिम

पीरामल फायनांस द्वारा जारी ``कोविड-19 संबंधी तनाव के लिए समाधान रूपरेखा पर नीति’’ के अंतर्गत समाधान रूपरेखा की दृष्टि से कर्जदार खातों में कोई समाधान नहीं लिया होना चाहिए. जो यहाँ वर्णित विशेष अपवाद के अधीन है.

फिर भी, रूपरेखा 1.0 (नीति) के अंतर्गत समाधान से गुज़रनेवाले खातों/एक्सपोज़र्स को पुन:गठित स्थितियों की समीक्षा के लिए विचार में लिया जा सकता है जिसमें स्थगन/चुकौती योजना का विस्तार शामिल है जो अधिकतम 24 महीने की अवधि के अधीन है (रूपरेखा 1.0 के अंतर्गत शेष अवधि का स्थगन/विस्तार सहित).

आरबीआई परिपत्र के दिनांक से (5 मई 2021) कोविड-19 महामारी के आर्थिक गिरावटों के चलते आवश्यक हुआ कोई समाधान इस रूपरेखा के अंतर्गत लिया जाना चाहिए.

  • लिखित निवेदन (ईमेल सहित) या कॉल सेंटर/कस्टमर केयर पर कोविड-19 के कारण उन पर आए आर्थिक तनाव की जानकारी देने के आधार पर किसी समाधान की योजना पर विचार किया जाएगा.
  • कर्जदारों से आय प्रमाण, बैंक कथन, और पीरामल फायनांस द्वारा मूल्यांकन के लिए आवश्यक समझे जाने पर ऐसे अन्य कोई दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जाएगा.
  • इस रूपरेखा के अंतर्गत समाधान को 30 सितंबर 2021 के बाद उपयोग में नहीं लाया जा सकता, और इसे समाधान प्रक्रिया के सक्रिय करने के दिनांक से 90 दिन के अंदर क्रियान्वित किया जाना चाहिए.
  • यदि किसी भी समय पर उपरोक्त समय मर्यादाओं का भंग होता है तो समाधान प्रक्रिया संबंधित कर्जदार के संबंध में तुरंत खत्म हो जाएगी. ऊपर निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन करने पर क्रियान्वित किसी भी समाधान को दिनांक 7 जून 2019 के प्रुडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिसोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स (तनाव ग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु उचित रूपरेखा) या ऐसे मामलों में संबंधित निर्देशों द्वारा अधिशासित किया जाएगा जहाँ कर्जदाता संस्थान यानी एचएफसी की विशिष्ट श्रेणी के संदर्भ में कोई रूपरेखा लागू नहीं है, जहाँ उन्हें मूलभूत दिशानिर्देश-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-आवासन वित्त पोषण कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के परिच्छेद 8.3.2 की दृष्टि से अधिशासित किया जाएगा; जैसे कि समाधान प्रक्रिया को इस रूपरेखा के अंतर्गत कभी क्रियाशील किया हीं नहीं किया था.

समाधान योजना केवल तभी क्रियान्वयन हेतु मानी जाएगी जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है:

  • सभी संबंधी कागजी कार्रवाई, जिसमें पीरामल फायनांस और कर्जदार के बीच हुए आवश्यक समझौतों का क्रियान्वयन और दिए गए रेहन, यदि हो, शामिल हैं, को क्रियान्वित की जा रही समाधान योजना के अनुरूप कंपनी द्वारा पूर्ण किया जाता है.
  • कर्जों की शर्तों की दृष्टि से बदलाव पीरामल फायनांस की बहियों में उपयुक्त रूप से प्रतिबिंबित होते हैं.
  • संशोधित शर्तों के अनुसार कर्जदार कर्जदाता संस्थान के साथ कोई चूक नहीं करता.

समाधान योजना को अंतिम रूप देने पर, ग्राहक की सहमति ली जाएगी और पीरामल फायनांस तथा कर्जदार के बीच एक समझौता क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें समाधान योजना के नियम और शर्तें विस्तार से होंगे.